चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग प्राथमिकी को रद्द कर दिया है।
आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित भड़काऊ बयानों को लेकर पंजाब पुलिस ने विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जबकि बग्गा पर अप्रैल में मोहाली में भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
विश्वास ने मई में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था और प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह अवैध, मनमाना, अन्यायपूर्ण था, और “राज्य मशीनरी का उपयोग करके राजनीतिक रूप से प्रेरित आपराधिक जांच के माध्यम से प्रतिशोध को खत्म करने” का एक साधन था।
बग्गा ने आप पंजाब के प्रवक्ता डॉ सनी सिंह अहलूवालिया की शिकायत पर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए अप्रैल में उच्च न्यायालय का रुख किया था। शिकायत में बग्गा द्वारा कथित तौर पर दिए गए एक बयान का हवाला दिया गया और कहा गया कि यह हिंसा, बल प्रयोग या अरविंद केजरीवाल और आप के अन्य सदस्यों को पूर्व-निर्धारित, सुनियोजित और सुनियोजित तरीके से चोट पहुंचाने के लिए उकसाना है।