बिलासपुर— कोनी में 80 किलो गांजा पकडने और पुलिस कार्रवाई को सही साबित करते हुए न्यायालय ने पांच आरोपियों को पंद्रह वर्ष का कठोर सश्रम कारावास का फरमान जारी किया है। कोर्ट ने इसके अलावा प्रत्येक आरोपियों पर 1,50,000 रूपए का अर्थदंड भी लगाय है। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने बेहतर विवेचना और कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक नुपुर उपाध्याय की तारीफ की है।
अतिरिक्त पुलिस कप्तान अर्चना झा ने बताया कि 21 मार्च को मुखबीर की सूचना पर तत्कालीन कोनी थाना प्रभारी डीएसपी नुपुर उपाध्याय की अगुवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर पांच गांजा तस्करों को पकड़ा। रेड कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने घटनास्थल, नहरीपार, भूरीभाठा रोड किनारे ग्राम जलसो में एक महिन्द्रा गाड़ी के अलावा दो कार बरामद किया।
छानबीन के दौरान गाड़ियों से करीब 80 किलो से अधिक मात्रा में गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा की कीमत करीब 12 लाख रूपयों से अधिक होना पाया गया। विवेचना अधिकारी नूपुर उपाध्याय ने विधिवत कार्रवाई कर पांच आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया।
न्यायालय में चालान पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 15-15 साल का कठोर कारावास की सजा दिया है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपियों पर 1,50,000 रूपयों का अर्थदंड भी आरोपित किया है। साज के बाद पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएपी नुपुर उपाध्याय और सहायक उप निरीक्षक सुरेन्द्र तिवारी की तारीफ की है।
आरोपियों का नाम
आरोपियों का नाम सुनील रेड्डी निवासी रायपुर,ताजुराज साहू निवासी बेमेतरा,संजय डहरिया निवासी रायपुर,पिकन मण्डल निवासी रायपुर और संतोष कुमार वर्मा है।