नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ग़ैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत हिज़बुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य प्रतिबंधित संगठनों के कुल 10 सदस्यों को आतंकवादी घोषित किया है।
गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अलग अलग अधिसूचना भी जारी की हैं। जिनके नाम इस 10 लोगों की फ़ेहरिस्त में शामिल है, वो हैं- साजिद जट (पाकिस्तानी नागरिक), बासित अहमद रेशी ( मूलत:कश्मीर के बारामूला से, फिलहाल पाकिस्तान में), इम्तियाज़ अहमद कंडू उर्फ़सज्जाद (कश्मीर के सोपोर का रहने वाला लेकिन अब पाकिस्तान में रहता है),जफ़र इक़बाल उर्फ़ सली (मूलत: पुंछ से लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में है), और शेख जमील-उर-रहमान उर्फ़ शेख़ साहब, जो पुलवामा का रहने वाला है।
इनके अलावा बिलाल अहमद बेग़ उर्फ़ बाबर है (श्रीनगर का रहने वाला, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान में रह रहा है), पुंछ का रहने वाला रफ़ीक नाई उर्फ़ सुल्तान, डोडा का रहने वाला इरशाद अहमद उर्फ़ इदरीस, कुपवाड़ा का रहने वाला बशीर अहमद पीर उर्फ़लम्तियाज और बारामूला का शौकत अहमद शेख उर्फ़ शौकत मोची हैं। जो वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद है।
केंद्र सरकार ने जारी अधिसूचना में कहा है कि “कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, युवाओं को आतंकवादी रैंक में शामिल करने, कंट्टरपंथ के लिए प्रेरित करने” के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है।
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