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छत्तीसगढ़ः करोड़पति पटवारी को हाईकोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
हाईकोर्ट

टीआरपी डेस्क। बिलासपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने भ्रष्ट पटवारी विनोद तंबोली को 5 साल चले ट्रायल के बाद 5 साल सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

बता दें कि पटवारी के ऊपर एसीबी ने 2014 में कार्यवाही करते हुए रेड की थी और उनपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। हाई कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार के दोषी पटवारी को पांच साल की सजा के साथ 4 लाख रूपए का अर्थदंड भी सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे डेढ़ साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगा।

8 साल पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी के ठिकानों में छापेमारी की थी। तब उसके पास से करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी। जांच के दौरान एसीबी ने उसके पास से 20 लाख रुपए नगद राशि, सोने-चांदी के गहने, करोड़ों रुपए के प्लॉट, जमीन और मकान के दस्तावेज भी बरामद किए थे।

एसीबी की जांच के दौरान ये भी पता चला था कि आरोपी पटवारी ने खुद के साथ-साथ अपनी पत्नी पुष्पा तंबोली बेटी अचला तंबोली, आभा तंबोली व बेटे अभिषेक तंबोली के नाम पर संपत्ति अर्जित की हैं। अनुपातहीन संपत्तियों में भारतीय नगर में दो मंजिला आलीशान मकान, भारतीय नगर में ही 6 आवासीय प्लॉट, धौराभाठा में 14 एकड़ का फार्म हाउस, विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपए जमा करने के साथ ही करीब 1 किलो वजनी सोना व करीब साढ़े चार किलो वजनी चांदी के जेवर, जीवन बीमा व किसान विकास पत्र में निवेश किया था। इसी तरह, कार के साथ ही तीन बाइक समेत लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ था।

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