रायपुर. जल संसाधन विभाग (अंबिकापुर) के मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव को 4 साल की कैद और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
आरोपी को एसीबी की टीम ने 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ट्रैप की यह कार्रवाई एसीबी के तत्कालीन डीएसपी शोएब अहमद खान द्वारा की गई। प्रकरण की जांच करने के बाद उन्होंने कोर्ट में चालान पेश किया था। विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने एसीबी द्वारा पेश की गई केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।