रायपुर। एक मोबाइल के लिए डैम से पानी बहाने के मामले में फूड इंस्पेक्टर, एसडीओपी और इंजीनियर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। एक दिन पहले फूड इंस्पेक्टर को हर्जाने के तौर पर 53 हजार रुपए भरने का आदेश जारी किया गया था। जिसे 10 दिन में जमा करना है। सूचना के लिए लिखित आवेदन पंखाजूर थाना में प्रस्तुत किया गया है।
जल संसाधन विभाग के परलकोट जलाशय बैरकटटा के वेस्ट वियर स्पील के वेसिन में जमा पानी को जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर छोटेलाल ध्रुव तथा एसडीओ रामलाल धीवर से मिलीभगत कर कृषिक प्रयोजनों आदि के लिए जल में कमी कारित कर जल की क्षति करने के सबंध में प्रथम सूचना दर्ज करने बावत विषयांतर्गत लेख है कि राजेश विश्वास उम्र33 वर्ष निवासी पीव्ही 116 जो कि पखार में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ था जो कि दिनांक 21.05.2023 को अपने दोस्तो के साथ छुट्टी मनाने परलकोट जलाशय बेरकटटा गये हुए थे कि डेम के बेस्ट बियर स्पील के बेसिन में जमा पानी में नहाने के दौरान मोबाईल गिरने पर मोबाईल का खोजबीन के लिए लगातार चार दिवस तक हजारों लीटर पानी पम्प लगाकर वहा दिया जबकि उक्त पानी का उपयोग ग्रीष्म ऋतु में इकटठा हुआ पानी का निस्तारी व पशुपक्षी एवं मानव जीवन के उपयोग के लिए किया जाता है तथा जल संसाधन विभाग पखाजूर के एसडीओ रामलाल धीवर व सब इंजीनियर छोटेलाल ध्रुव के द्वारा राजेश विश्वास के साथ मिलीभगत कर पानी बर्बाद करने में सहयोग किया गया। अत राजेश विश्वास द्वारा जल संसाधन विभाग के परलकोट जलाशय चैरकटटा के बेस्ट वियर स्पील से बेसिन में जमा पानी को जल संसाधन विभाग के सब इंजीनियर छोटेलाल ध्रुव तथा एसडीओ रामलाल धीवर से मिलीभगत कर कूपिक योजन आदि के लिए जल में कमी कर जल की क्षति करने के संबंध में प्रथम सूचना दर्ज करने का एक हस्ताक्षर अस्पष्ट, 31.05 2023 आवेदक नायब तहसीलदार पवार कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 430 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।