Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
नगर पंचायत में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का मामला, अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट की स्पेशल डीबी ने किया इंकार
नगर पंचायत

बिलासपुर। मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के खोंगापानी नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर लगाई गई अंतरिम रोक पर स्थगन देने के खिलाफ लगाई गई याचिका हाईकोर्ट की अवकाशकालीन स्पेशल डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी।

दरअसल खोंगापानी नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम ने 26 सितंबर को 7 अक्टूबर को मतदान के लिए पार्षदों को नोटिस जारी किया था। इस आदेश को अध्यक्ष ने सिंगल बेंच में रिट पिटीशन लगाकर चुनौती दी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मतदान पर 10 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दिया। साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों और एसडीएम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सिंगल बेंच में इस रोक के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील कर अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई। दशहरा अवकाश के चलते इसकी सुनवाई जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की स्पेशल डिवीजन बेंच में बुधवार को की गई। बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर यह कहते हुए रोक लगाने से इंकार कर दिया कि यह अंतरिम आदेश है, कोई निर्णय नहीं आया है, इसलिए अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर

https://theruralpress.in/2022/10/05/the-case-of-no-confidence-motion-brought-in-the-nagar-panchayat/