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नारायण चंदेल के बेटे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, रेप और गर्भपात कराने का आरोप

गोपाल शर्मा@जांजगीर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को जांजगीर जिला कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। शादीशुदा महिला से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश खिलावन राम रिगरी ने शनिवार को याचिका खारिज की।

पीड़िता आदिवासी महिला ने रायपुर के महिला थाने में केस दर्ज कराया कि उसके साथ जांजगीर-चांपा निवासी पलाश चंदेल ने रेप किया है। बताया कि वर्ष 2018 में फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती पलाश चंदेल से हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पलाश ने शादी करने का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया।

जांजगीर जिला कोर्ट ने पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। पीड़ित महिला ने कहा कि आरोपी द्वारा लगातार किए जा रहे शारीरिक शोषण से वह वर्ष 2021 में वह गर्भवती हो गई थी, लेकिन पलाश ने धोखे से पनीर चिली के खाने में उसे गर्भपात की गोली मिलाकर खिलाई थी। जिससे उसका गर्भपात हो गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसके साथ मारपीट भी करता था। आरोपी युवती को अपने पिता नारायण चंदेल के रुतबे का डर दिखाकर धमकाया करता था। वो उसे सरकारी नौकरी से निकलवाने की भी धमकी दिया करता था।

पीड़िता ने रायपुर में अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग और महिला थाने में शिकायत की थी।

पीड़िता ने रायपुर में अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग और महिला थाने में शिकायत की थी।

आरोपी के ऐसे डराने-धमकाने और अपने यौन शोषण से परेशान होकर पीड़िता ने रायपुर में अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य महिला आयोग और महिला थाने में शिकायत की थी। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, 376 (2) (छ), 313 व 3 (2) एसटी/एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

https://www.khabar36.com/narayan-chandels-sons-anticipatory-bail-plea-rejected/