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न्यूज़क्लिक मामलाः हाईकोर्ट ने ख़ारिज की यूएपीए के तहत गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ़ प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर मैनेजर अमित चक्रवर्ती की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें गिरफ़्तारी को चुनौती दी गई थी.

आतंक रोधी क़ानून यूएपीए के तहत गिरफ़्तार इन दोनों लोगों को एक ट्रायल कोर्ट ने सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था.

बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र के. मोहंती के मुताबिक, जस्टिस तुशार राव गेडेला ने 9 अक्टूबर को अपने आदेश सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को रद्द कर दिया.

अभियुक्त पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा लगाए गए यूएपीए की धारा के तहत गिरफ़्तारी और पुलिस हिरासत को चुनौती दी थी.

इस सुनवाई के दौरान पुरकायस्थ ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे और फ़र्ज़ी हैं और चीन से एक रुपया भी नहीं आया.

पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यूज़ क्लिक को चीन से एक रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ है.

पुरकायस्थ पर आरोप लगाया गया है कि चीनी समर्थक प्रोपेगैंडा के तहत उन्हें पैसे मिले थे.

ईडी की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि जो जांच चल रही है वो बहुत ही गंभीर अपराध के बारे में है.

  • मेहता ने कहा कि “लगभग 75 करोड़ रुपये एक ऐसेव्यक्ति की ओर से आए जो चीन में रह रहा है और इसका मक़सद देश की अखंडता और स्थिरता से समझौता करना था.”
https://khabar36.com/high-court-dismisses-petition-challenging-arrest-under-uapa/