रायपुर। प्रदेश में सहायक शिक्षकों का भविष्य में शिक्षक पद पर प्रमोशन होना है और इसके लिए विभागीय तैयारी अभी जारी है इसी बीच में संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग कार्यालय से जेडी ने पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन सहायक शिक्षकों ने पदोन्नति में प्रधान पाठक पद का चुनाव कर लिया है वह शिक्षक पद की पात्रता नहीं रखते हैं और उनका नाम विलोपित किया जाएगा इसके लिए उन्होंने अपने संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है दरअसल यही विभाग का नियम भी है । गौरतलब है की आज से कुछ महीने पहले जेडी सरगुजा के हवाले से कुछ संगठनों ने यह संदेश प्रसारित किया था कि जो सहायक शिक्षक प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति लेंगे वह भी बाद में शिक्षक बन सकेंगे और इसके बाद शिक्षकों के मन में इस विषय को लेकर काफी सवाल थे हालांकि इस विषय के जानकार अधिकारियों ने उस समय भी स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं हो सकता । आज जेडी दुर्ग के पत्र से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि जो सहायक शिक्षक प्रधान पाठक बन चुके हैं वह किसी भी हाल में शिक्षक नहीं बन सकेंगे ।