Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
बड़ी खबर : हाई कोर्ट ने दी पूर्व सीएम रमन सिंह को राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका खारिज

रायपुर : आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई में हाई कोर्ट ने माना है कि यह याचिका चलने योग्य नहीं है।

कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम ने साल 2008 ,2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति छुपाते हुए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय में मामले की सीबीआई से जांच कराए जानें की मांग की थी।

जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए इस याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है।

https://theruralpress.in/2023/03/01/high-court-gives-relief-to-former-cm-raman-singh-dismisses/