नई दिल्ली। शहर की एक अदालत शनिवार कोदिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है. आठ घंटे की पूछताछ के बाद पिछले रविवार रात कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा गिरफ्तार किए गए सिसोदिया ने जमानत के लिए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया ।
अपनी जमानत याचिका में, सिसोदिया ने उल्लेख किया कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, वह केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे।
सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के इरादे से गिरफ्तार किया गया था।
अपने जमानत आवेदन में, उन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, उन्होंने कहा कि वह दिल्ली के डिप्टी सीएम के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर थे और समाज में उनकी गहरी जड़ें थीं।