बिलासपुर। हाईकोर्ट में जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती में आरक्षण के प्रावधान को दी गई चुनौती पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक हटाने के राज्य शासन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया और आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने कहा है।
राज्य सरकार की ओर से जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेजों में 200 से अधिक खाली पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें 58 फ़ीसदी आरक्षण के प्रावधान को सुखमति नाग सहित अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर आदेश पारित किया है कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों मेडिकल कॉलेज में भर्तियों पर अंतरिम रोक लगाई थी।
राज्य सरकार ने यह रोक हटाने और अंतरिम राहत के लिए आवेदन दिया मगर याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने शासन को शपथ पत्र के साथ आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है।
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