रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न होने के संबंध में राजभवन सचिवालय को जारी नोटिस पर रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राजभवन सचिवालय को आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न होने के संबंध नोटिस जारी किया था। उक्त नोटिस के विरुद्ध राजभवन सचिवालय द्वारा उच्च न्यायालय में रिकॉल एप्लीकेशन फाईल किया गया था।
रिकॉल एप्लीकेशन के माध्यम से उच्च न्यायालय में दलील दी गई कि भारत के संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 200 के अनुरूप विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में सचिव को भी इस आशय नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।