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सावधान 20 साल की होगी सजा…बालश्रमिक के खिलाफ संयुक्त टीम ने चलाया अभियान…संस्थानों को मिला सख्त निर्देश

बिलासपुर—बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अधिकारी मुहिम चलाकर 30 जून तक संस्थानों का सघन निरीक्षण करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि यदि किसी संस्थान में बाल श्रमिक पाए जाने जिम्मेदार नियोक्ता को दो साल का कारावास की सजा होगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा।

कलेक्टर अवनीश शरण ने आदेश जारी कर जिले में बालश्रमिक के खिलाफ के जन जागरूकता अभिायन शुरू करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने श्रम विभाग समेत अन्य विभागों को आदेश दिया है कि संयुक्त अभियान में महिला बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग को शामिल कर संस्थानों का गहन निरीक्षण करें। नियोजकों को बाल श्रम अधिनियम की जानकारी दे।

  जानकारी देते चलें कि बाल श्रमिक अधिनियम  1986 के तहत 1 जून 2024 से 30 जून 2024 तक जिले के सभी नगरीय निकायों में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। जिले में प्रतिदिन श्रम विभाग, महिला और  बाल विकास विभाग के अलावा संयुक्त टीम में शामिल पुलिस विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है। अब संयुक्त टीम ने 26 संस्थानों का निरीक्षण किया है। बाल श्रमिक नियोजित पाये जाने पर न्यूनतम 20 हजार रूपये  और 6 माह से 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान भी है।

          सहायक श्रमायुक्त आर.के.प्रधान ने बताया कि संयुक्त टीम का प्रयास है कि जिले को बाल श्रम मुक्त किया जाए। 1 जून से 30 जून तक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी संस्थानों को विभिन्न माध्यमों से निर्देश दिया गया है कि बाल श्रमिक पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी।

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