रायपुर ।’ स्थानीय निवासियों’ को परिभाषित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक और स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को जारी किया है। वही कमिश्नर और कलेक्टर को भी स्थानीय निवासियों की परिभाषा के मद्देनजर नए निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जारी नए निर्देश के मुताबिक, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी उसी व्यक्ति को माना जाएगा जो सरकार की तरफ से तय किए गए शर्तों को पूरा करेगा। आपको बता दे कि स्थानीय निवासियों की परिभाषा को लेकर कई जगह से गफलत की स्थिति बन रही थी, लिहाजा सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर स्थानीय निवासी की परिभाषा तय कर दी है।CG न्यूज़ अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े यहां क्लिक करें
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