Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD जरूरी नहीं, देखें नया नियम

नई दिल्ली। असिस्‍टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने असिस्‍टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके मुताबिक अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए NET, SET, SLAT पास होना होगा. 

नियम 1 जुलाई से लागू

UGC की ओर से जारी किए गए नए नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं. अब असिस्टेंट प्रोफेसर के उम्मीदवारों के लिए PhD डिग्री की योग्यता ऑप्शनल (वैकल्पिक) होगी. अब NET/SET/SLAT पास होना ही हायर एजुकेशन में असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्‍यूनतम मांग होगी.

किया गया संशोधन 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूनिर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मिनिमम क्‍वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्‍टाफ रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया  है. संशोधन के बाद सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET न्यूनतम मानदंड होगा. ये संशोधन अब ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य मानदंड) (द्वितीय संशोधन) रेगुलेशन, 2023’ कहलाएगा. 

https://khabar36.com/now-phd-is-not-necessary-to-become-an-assistant-professor/