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आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता अधिकारी दुर्ग संभाग ने हसीना बानो को छह माह के लिए जिला जेल में निरूद्ध करने आदेशित किया

राजनांदगांव। आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता अधिकारी दुर्ग संभाग सत्य नारायण राठौर ने स्टेशनपारा निवासी श्रीमती हसीना बानो को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम के तहत छः माह के लिए राजनांदगांव जिला जेल में निरूद्ध करने आदेशित किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती हसीना बानो द्वारा अवैध गांजा बिक्री करने के संबंध में मोहल्ले में आरोपियों के लिए आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में छोटे-छोटे बच्चे शराब, गांजा नशे के आदी होते जा रहे हैं। वह गांजा बिक्री के कार्य से बाज नहीं आ रही है और लगातार गांजा सहित अन्य मादक पदार्थ बेचने की शिकायत लगातार मिल रही है। इसी उपराध के दृष्टिगत आम जनता के स्वास्थ्य के हितों के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है।

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