Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
छत्तीसगढ़ में खुली जेल पर सरकार बताए-हाईकोर्ट

बिलासपुर। संवाददाताः छत्तीसगढ़ की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को जवाब-तलब किया है. अदालत ने राज्य में खुली जेल की अवधारणा के संबंध में भी जानकारी मांगी है.

खुली जेल का मतलब यह है कि वह कैदी, जिन्होंने अपना लंबा वक्त जेल में गुजार लिया है और जिनके आचरण पर भरोसा किया जा सके. ऐसे लोगों को दिन में किसी निश्चित समय में जेल से बाहर जा कर काम करने की इजाजत होती है.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने खुली जेल की संभावनाओं पर विचार करने के लिए कहा है.

अदालत ने कहा कि भारत में खुली जेल की अवधारणा नई नहीं है. देश में पहले से ही तीन राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में खुली जेल हैं. खुली जेल की अवधारणा का समर्थन होना चाहिए. खुली जेल कैदियों के रिहा होने के पहले की समाजीकरण करने में मदद करेगी.

कोर्ट ने कहा है कि जेल में कुशल पेशेवर कैदियों की संख्या की कमी नहीं है, जिनसे काम लिया जा सकता है. काम के बदले में ये कुछ कमा भी लेंगे जो इनके भविष्य में काम आएगा.

अदालत ने कहा कि काफी लंबा समय जेल में गुजारने के बाद किसी कैदी को जीवन के अंतिम पड़ाव पर रिहा किया जाता है तो वह अपना और अपने परिवार का निर्वाह करने में असमर्थ होता है. इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह उन सभी संभावनाओं का पता लगाए, जो कैदी के रिहा होने के बाद सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकती हैं.

छत्तीसगढ़ की जेलों का हाल

छत्तीसगढ़ में कुल 33 जेल हैं, जिसमें 5 केन्द्रीय जेल, 20 जिला जेल और 8 उपजेल हैं.

इन जेलों में 15485 लोगों को रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में इन जेलों में 19476 लोग हैं.

इन जेलों में क्षमता से 3,991 बंदी अधिक हैं. जेल में महिला कैदियों के साथ 82 बच्चे भी हैं.

जगदलपुर स्थित केंद्रीय जेल में कुल क्षमता 1451 है, इसके मुकाबले वहां 1484 लोगों को रखा गया है. इनमें 712 क़ैदी और 772 बंदी शामिल हैं.

इसी तरह दंतेवाड़ा में 350 की क्षमता वाली जेल में 450 लोगों को रखा गया है. इनमें 4 क़ैदी हैं, जबकि 446 विचाराधीन बंदी हैं.

बीजापुर में एक भी सज़ायाफ़्ता क़ैदी नहीं है. यहां की क्षमता 90 है. इसके मुकाबले यहां 120 बंदी रखे गए हैं.

सुकमा ज़िले में 160 लोगों को रखने की क्षमता है. यहां कुल 207 लोगों को रखा गया है. इनमें 206 विचाराधीन बंदी हैं.

The post छत्तीसगढ़ में खुली जेल पर सरकार बताए-हाईकोर्ट appeared first on सेंट्रल गोंडवाना ख़बर, ख़बर दुनिया भर.

https://cgkhabar.com/prisons-in-chhattisgarh-overcrowded-20240723/