Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
जांच में अमानक पाए गए अमूल और मदर डेयरी के दूध 

नई दिल्ली । अमूल और मदर डेयरी जैसी नामचीन कंपनियों के दूध में भी फैट मानकों के अनुसार नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने इन कंपनियों के दूध, क्रीम समेत सिंभावली शुगर मिल की चीनी व अन्य कंपनियों के उत्पाद की जांच कराई तो अधोमानक पाए गए। एडीएम सिटी की कोर्ट में सुनवाई के बाद अमूल, मदर डेयरी, सिंभावली शुगर मिल, पिज्जा हट समेत 31 प्रतिष्ठानों पर 33.95 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कंपनियों को जुर्माने की यह रकम एक माह में जमा करानी होगी।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त विनीत कुमार ने बताया कि अमूल रियल मिल्क, अमूल फ्रेश क्रीम, टोंड मिल्क, अमूल गोल्ड फुल क्रीम मिल्क, मदर डेयरी से खुले दूध, फुल क्रीम व टोंड दूध, वसुंधरा से सिंभावली शुगर मिल की चीनी, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र से मंगला ब्रांड का तिल का तेल, क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित पिज्जा हट से स्मोक्ड टाइप लहसुन व काली मिर्च, बालाजी फ्लोर मिल से गेहूं का आटा, कलछीना भोजपुर से मावा, वैशाली के कैप्टन रेस्टोबार से काजू का टुकड़ों का सैंपल लिया गया था। 

इसके अलावा बेहटा हाजीपुर में बिना लाइसेंस के मांस बेच रहे कमाल मीट शॉप संचालक पर भी कार्रवाई की गई थी। जांच में सैंपल अधोमानक पाए जाने पर प्रकरण एडीएम सिटी बिपिन कुमार की कोर्ट में भेज दिए गए थे। कोर्ट में सुनवाई के बाद इन पर जुर्माना लगाया गया है।

https://theruralpress.in/2023/02/08/milk-of-amul-and-mother-dairy-found-substandard-in-investigation/