धमतरी, 18 मई 2023 : आदिवासी विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) का पंजीयन, स्वीकृति एवं भुगतान विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है।
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि भारत सरकार के नियमानुसार विद्यार्थियों को पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। विद्यार्थियों के बैंक खाते का आधार सीडिंग नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति का भुगतान करना संभव नहीं हो रहा है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2022-23 के ऐसे विद्यार्थी, जिनका छात्रवृत्ति भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल अपना व्यक्तिगत बैंक खाता को आधार सीडिंग कराकर 25 मई के पूर्व इसकी सूचना संस्था अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को देने कहा गया है।
निर्धारित समयावधि तक आधार सीडिंग की जानकारी संबंधित संस्था अथवा आदिवासी विकास विभाग को नहीं देने की दशा में छात्रवृत्ति भुगतान करना संभव नहीं होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पंजीयन, स्वीकृति एवं भुगतान विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/
के माध्यम से किया जा रहा है।
वर्ष 2022-23 में ऐसे विद्यार्थी जो संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्ततन करना चाहते हैं। भारत सरकार के नियमानुसार पात्रता रखने वाले ऐसे विद्यार्थियों को पोर्टल पर सुविधा दी गई है।
इसके लिए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई नियत की गई है।
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