रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में अविवादित नामांतरण एवं खाता विभाजन प्रकरणों के समय से निराकरण तथा नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाईन नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का शुभारंभ किया।
पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कार्यालय एवं नागरिकों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन नामांतरण पंजी में स्वतः दर्ज होगा। जिसके पश्चात क्रेता से राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायतों में नामांतरण किए जाने के संबंध में विकल्प लिया जाएगा। विकल्प के पश्चात आम ईश्तहार एवं व्यक्तिशः सूचना की प्रति विभागीय वेबसाइट में उपलब्ध होगी।
नये वर्जन में पक्षकारों को प्रकरण दर्ज होने, प्रत्येक पेशी तारीख तथा आदेश पारित होने की तारीख एवं अभिलेख दुरूस्ती होने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आदेश पारित किया जाएगा।
आदेश पारित होने के 7 दिवस के भीतर हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्ती कर डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन किया जाएगा। इससे आम नागरिकों के समय की बचत होगी एवं न्यायलयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण होगा।
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