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बड़ी खबरः ध्वनि प्रदूषण मामले में रायपुर कलेक्टर और एसएसपी को नोटिस
हाईकोर्ट

रायपुर। नागरिक समिति की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर और एसएसपी को नोटिस जारी किया है। ध्वनि प्रदूषण मामले में नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करने को लेकर छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति की तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका दायर की थी।

आज जस्टिस पी सैम कोशी और जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने इस मामले में रायपुर कलेक्टर और एसपी को नोटिस जारी किया है। नागरिक संघर्ष समिति की तरफ से सूर्या डांगी ने पक्ष रखा।

जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किये थे, बावजूद नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया गया।

इससे पहले इसी मामले में 7 अप्रैल को कोर्ट ने राज्य को पालिसी बनाने और ध्वनि प्रदूषण पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिये थे। कोर्ट ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर कोर्ट के पूर्व आदेश का अक्षरस पालन किया जाये।

क्या अवमानना हुई

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व में नितिन सिंघवी द्वारा दायर याचिका में कोर्ट ने आदेशित किया था कि था कलेक्टर और एसपी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी वाहन पर साउंड बॉक्स रख कर ना बजे। गाड़ियों पर साउंडबॉक्स रखकर डीजे बजाने पर साउंड बॉक्स जप्त करना है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उन्हें नहीं छोड़ा जाना है। साउंड बॉक्स मिलने पर वाहन का रिकॉर्ड रखा जाए। दूसरी बार उसी गाड़ी पर साउंड बॉक्स बजाये जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जावे और बिना उच्च न्यायलय के आदेश के कोई नया परमिट जारी नहीं किया जाये।

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