Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
बड़ी खबरः पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शासन ने जारी किया निर्देश
मंत्रालय

रायपुर। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल को करने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इस बाबत सभी विभागों को वित्त विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। पत्र में कहा है कि

संदर्भित अधिसूचना द्वारा दिनांक 11:2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके सरल क्रमांक 5.6 एवं 7 के स्थान पर दिनांक 20.01.2023 द्वारा किये गये प्रतिस्थापन की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 की अधिसूचना एवं सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन की अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

पढ़ें निर्देश

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर

https://theruralpress.in/2023/01/23/big-news-government-issued-instructions-regarding-restoration-of-old-pension/