रायपुर। छत्तीसगढ़ में लंबित नियुक्तियों और चयन प्रकियाओं में आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी किया है। जिसमें पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय की ओर से आरक्षण को लेकर आए निर्णय को लागू करने को कहा गया है।
जारी पत्र में निर्देश दिया गया है कि सभी नियुक्तियों और चयन प्रक्रियाओं में ये विशेष रूप से उल्लेखित किया जाये कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी। उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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