Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
बिना अनुज्ञप्ति के सब्जी बीज का व्यापार करने वाले 2 व्यवसायी को नोटिस जारी

गुड्डू यादव@मुंगेली। कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर उद्यान विभाग द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के सब्जी बीज का व्यापार करने वाले के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में बिना अनुज्ञप्ति के सब्जी बीज का व्यापार करने वाले सूरज बीज भंडार रायपुर रोड मुंगेली और ओम कृषि केन्द्र पण्डरिया रोड मुंगेली को 7 दिवस के भीतर बीज अनुज्ञप्ति बनवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

उद्यान विभाग के सहायक संचालक तोसन चंद्राकर ने बताया कि विगत दिनों जिला बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी रणवीर सिंह नरवरिया द्वारा विकासखण्ड मुंगेली अंतर्गत सब्जी बीजों के विक्रय व व्यापार कर रहे बीज अनुज्ञप्ति धारियों के यहां निरीक्षण किया गया तथा ऐसे व्यापारी जो बिना बीज अनुज्ञप्ति के सब्जी बीजों का व्यापार कर रहे हैं, उनके विरूद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत कार्यवाही की गई।

https://www.khabar36.com/notice-issued-to-2-businessmen-doing-business-of-vegetable-seeds-without-license/