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बड़ी खबर : अमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से लगा झटका, कहा- निचली अदालत में जाएं
बड़ी खबर

रायपुर : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामलो में केस दर्ज है। वहीं कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। और अब छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में जानें के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे आईआरएस अधिकारी अमन सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि प्रकरण की तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं दिखती है। उन्होंने पहले निचली अदालत में जानें के लिए कहा है।

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता उचित शर्मा ने आईआरएस अधिकारी व उनकी पत्नी के खिलाफ शासन में शिकायत की थी। इसमें अमन सिंह पर पद का दुरुपयोग करने , भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति ,मनी लॉन्ड्रिंग ,फॉरेन इन्वेस्टमेंट और चिप्स में तैनाती के दौरान अनियमितता बरतने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के आधार पर ACB, EOW अपनी कार्रवाई शुरू की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। प्रारंभिक सुनवाई में ही HC ने दोनों के खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

संभावनाओं के आधार पर है। बता दें, फरवरी 2020 में सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत उचित शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि अब अमन सिंह वर्तमान में अडानी समूह में काम कर रहे हैं।

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