Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
मंदिर के दान पेटी से चोरी, कोतवाली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

गोवर्धन सिन्हा@राजनांदगांव। सिटी कोतवाली पुलिस ने आदतन आरोपी को नकबजनी के मामले में गिरफ्तार किया है। सिद्वी विनायक गणेश मंदिर जनता कालोनी राजनांदगांव के दानपेटी का ताला तोड़कर नगदी रकम चोरी किया था। आरोपी के कब्जे से नगदी रकम 2985 रूपये एवं एक लोहे का पेचकस जप्त किया गया है। आरोपी पूर्व में भी नकबजनी के 3 मामले में जेल जा चुका है।

जानकारी के मुताबिक प्रार्थी संजय सरोदे पिता स्वर्गीय चंदन सरोदे उम्र 43 वर्ष साकिन जनता कालोनी वार्ड नं. 31 गणेश मंदिर के पास राजनांदगांव का थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। उसने बताया कि सिद्वी विनायक गणेश मंदिर जनता कालोनी वार्ड नं. 31 राजनांदगांव में 3 अक्टूबर की रात 10 बजे से 4 अक्टूबर के 6 बजे के मध्य कोई अज्ञात चोर मंदिर का चैनल गेट का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर मंदिर में रखे दान पेटी के ताला तोड़कर दानपेटी में रखे नगदी रकम लगभग 5 से 06 हजार रूपये को चोंरी कर ले गया है.  रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली राजनांदगांव में अपराध क्रमांक 782/23 धारा 457, 380 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया।  शहर में लगे  सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया, फुटेज में मिले क्लु एवं मुखबीर से प्राप्त सूचना एवं संदेह के आधार पर आदतन अपराधी गोविंदा ठाकुर पिता जोहर ठाकुर जाति गोंड़ उम्र 23 वर्ष साकिन जैतखाम चौक लखोली थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकर किया। जिसके कब्जे से चांेरी किये रकम 2985 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का पेचकस जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया। एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया आरोपी का जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल दाखिल किया गया।

आरोपी आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ पूर्व में थाना कोतवाली में धाराओं में कायम कर चालान न्यायालय पेश किया गया है तथा धारा 151/107, 116 (3) जा0फौ0, 110 जा0फौ0 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है। फिर भी लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है।

               

https://khabar36.com/theft-from-temple-donation-box/