नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगातार झटके मिल रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अब 23 मई तक के लिए बढ़ा दी। ईडी ने आरोप लगाया है कि पूरे आबकारी नीति मामले के पीछे सिसोदिया मास्टरमाइंड थे और उन्होंने जानबूझकर वित्तीय रिश्वत उत्पन्न करने के लिए नीति को सह-अभियुक्तों को लीक कर दिया था।
बता दें कि इस साल 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। पिछले महीने, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं।
पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत याचिका और उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाले एक अन्य आवेदन पर ईडी की प्रतिक्रिया मांगी और मामले को 11 मई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया। सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में दिल्ली की अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी।