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महादेव सट्टा ऐप पर आया हाई कोर्ट का फैसला, दम्मानी ब्रदर्स की जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। महादेव सट्टा ऐप घोटाला मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है. हवाला कारोबारी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मनी की जमानत याचिका खारिज हो गई है. हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी की कोर्ट फैसला सुनाया है. इससे पहले सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.बता दें कि महादेव ऐप मामले पर बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में हवाला कारोबारी सुनील और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका सुनी गई. जस्टिस एन के चंद्रवंशी की कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. महादेव सट्टा ऐप पर आया हाई कोर्ट का फैसला, जानिए दम्मानी ब्रदर्स का क्या होगा?

स्पेशल कोर्ट में रद्द हुई थी याचिका

बता दें कि, हाल ही में महादेव सट्टा ऐप मामले में कुछ दिनों पहले ही ईडी ने दोनों भाईयों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद दोनों ने रायपुर की ईडी के स्पेशल कोर्ट से जमानत याचिका लगाई थी, जहां से इसे खारिज कर दिया था. दोनों भाई इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे.

क्या है पूरा मामला?

महादेव सट्टा एप मामले में दम्मानी भाइयों पर करोड़ों का हवाला करने का आरोप है. इसी कारण दोनों आरोपियों को अगस्त माह के आखिरी में गिरफ्तार किया था. 23 अगस्त को ईडी की टीम ने रायपुर और दुर्ग में छापेमारी कर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कार्रवाई की थी. इसमें हवाला कारोबारी अनिल और सुनील दम्मानी समेत, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर गिरफ्तार हुए थे. अभी सभी आरोपी न्याइक हिरासत में हैं.

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