मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विधेयक को बनाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सभी पहलुओं पर राय ली है। रायपुर अंबिकापुर और दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा के बाद कानून लाया गया है।
मीडियाकर्मियों की प्रताड़ना और उनके साथ हो रही हिंसा को रोकने के लिए बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। यह कानून छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक- 2023 कहलाएगा।
महाराष्ट्र के बाद पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है। इसके अनुसार यदि कोई निजी व्यक्ति मीडियाकर्मी को डराता है, प्रताड़ित करता है अथवा उसके साथ हिंसा करता है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ मीडिया स्वतंत्रता, संरक्षण एवं संवर्धन समिति होगी, जो कि प्रकरण की छानबीन करेगी। आरोप साबित होने पर ऐसे व्यक्तियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यदि कोई लोकसेवक जानबूझकर नियमों की अवहेलना करता है, तो उसे दंडित किया जाएगा। इसी तरह मीडियाकर्मी के रूप में पंजीयन के लिए पात्र व्यक्ति के पंजीकरण में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, तो उसे भी 25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि भू-राजस्व की तरह वसूली योग्य होगी। प्रदेश के मीडियाकर्मियों का पंजीयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। विधेयक को बनाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सभी पहलुओं पर राय ली है। रायपुर, अंबिकापुर और दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा के बाद कानून लाया गया है।
भाजपा विधायकों ने कहा कि प्रस्ताव को विधानसभा की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। इसमें प्रदेश के पत्रकारों, प्रेस क्लब, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों से राय ले ली जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन संस्थानों की विपक्ष ने बात की, उन सभी से राय लेने के बाद ही विधेयक लाया गया है। आंसदी से अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्ष के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया।
संपादक, लेखक, समाचार संपादक, रूपक लेखक, प्रतिलिपि संपादक, संवाददाता, व्यंग्य चित्रकार, फोटोग्राफर, वीडियो पत्रकार, अनुवादक, शिक्षु व प्रशिक्षु पत्रकार, समाचार संकलनकर्ता या जो स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिमान्यता के लिए पात्र हों, ये सभी मीडियाकर्मी कहलाएंगे।
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