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राजनांदगांव: दादा के हत्या की कोशिश पोते को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

राजनांदगांव: दादा के हत्या की कोशिश पोते को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, थाना सोमनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मनकी की घटना

राजनाँवगाँव :- न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (छ.ग.) पीठासीन न्यायाधीश “श्री थामस एक्का” द्वारा विचारण उपरान्त आज दिनांक 11 जनवरी 2023 को निर्णय घोषित कर अपने दादा की हत्या करने की कोशिश करने वाले आरोपी पोते सुनील निषाद पिता स्व. टीकम निषाद, उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 18 मनकी, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को आरोप प्रमाणित पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के तहत् एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाँच सौ रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत् सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं पाँच हजार रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का दण्डादेश पारित किया गया । न्यायालय के समक्ष मामले में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से श्री नारायण प्रसाद कन्नौजे, जिला लोक अभियोजक, राजनांदगांव ने पैरवी की।

मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 03.08.2021 को पंचकौढ़ निषाद निवासी ग्राम मनकी द्वारा शीतला मंदिर के पास मेढ़ में घास काट रहा था, तभी आरोपी सुनील निषाद शराब के नशे में वहाँ आया और घास काटने की बात पर से पंचकौढ़ निषाद के साथ गंदी -गंदी मां-बहन की गाली- गलौज करने लगा और मना करने पर आवेश में आकर पंचकौढ़ निषाद को जान से मारने की धमकी देते हुए टंगिया लेकर आया और पंचकौढ़ निषाद के सिर पर प्राणघातक वार कर दिया जिससे पंचकौढ़ निषाद के सिर से खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गया जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। पंचकौढ़ निषाद के पुत्र फगन निषाद की रिपोर्ट पर थाना सोमनी द्वारा एफआईआर दर्ज कर मामला जांच में लिया गया था, आरोपी सुनील निषाद को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था तथा संपूर्ण जांच उपरान्त आरोपी सुनील निषाद के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 323 , 506 एवं 307 के तहत् चालान विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।

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