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रेपिस्ट को उम्रकैद : विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट में सुनाई सजा, 4 साल की बच्ची के साथ किया था दुष्कर्म

मोसिम तड़वी, बुरहानपुर। मध्यप्रदेश के बुरहापुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में आरोपी गोविंद को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 6 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

मामले में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया कि अभियोजित प्रकरण में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी गोविंद पिता नवलससिंह ग्राम गोंदरी खकनार को धारा 5(M)/6 के तहत आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई हैं।

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उन्होंने बताया कि बच्ची के माता ने थाना खकनार में 26 अपैल 2022 को रिपोर्ट की थी कि रात करीब 7.00 बजे के बच्ची घर के सामने खेल रही थी, जिसे आरोपी ने गोद में खिलाते हुए ले गया था। उन्होंने सोचा कि आरोपी उसको अपने घर ओर खिलाते ले गया था। अधिक समय होने से परिजन उसके घर गए, लेकिन उनसे बच्ची की जानकारी नहीं होना बताया। बच्ची को तलाशने के दौरान एक ग्रामीण ने बताया कि उनकी बच्ची कालु के प्लांट की बागड़ में पड़ी है।

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मौके पर पहुंच कर परिजनों ने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट से खुन निकल रहा था। जिसके बाद तत्काल परिजन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 376 (A) (B), 363 और धारा 3/4, 5(M)/6 केस दर्ज कर मामला विवेचना में लेकर बाद में आज आरोपी का प्रमाणीकरण कोर्ट में पेश किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोविंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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