झारखंड के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर ताजा अपडेट है। अब 1 सितंबर 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद अमल लाने पर काम शुरू हो गया है। एक दिसंबर 2004 से 31 अगस्त 2022 तक नई पेंशन योजना में नियुक्त कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन का विकल्प या नई पेंशन योजना में बने रहने के लिए विकल्प का चुनाव शपथ पत्र के माध्यम से करना होगा, इसके संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बहाली के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी थी, इसके बाद एसओपी जारी कर दी गई थी। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पर केंद्र की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को पेंशन के लिए शुरू किया गया। पुरानी पेंशन योजना के तहत जिन राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अप्रैल 2004 से पहले की गई थी, लेकिन अगर उनका योगदान 1 दिसंबर 2004 के बाद किया जाता है, तो उन्हें अब पुरानी पेंशन योजना लेने का विकल्प मिलेगा। राज्य सरकार ने एक सितंबर की तिथि से इसे लागू करने का निर्णय लिया है।इसी तिथि से कर्मियों के वेतन में की जाने वाली कटौती बंद हो जायेगी।
OPS योजना में वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। यह एक पूरी तरह से सुरक्षित पेंशन योजना है। रिटायरमेंट के समय मूल वेतन के 50 फीसदी की गारंटी है। सेवा में मौत पर फैमिली पेंशन का लाभ मिलता है। वही NPS के तहत वेतन से 10 (बेसिक+डीए) की कटौती होती है। इस योजना के तहत GPF सुविधा नहीं है उपलब्ध यह पूरी तरह से शेयर बाजार आधारित योजना है।रिटायरमेंट के समय तय पेंशन की गारंटी नहीं सेवा में मौत पर फैमिली पेंशन का लाभ नहीं।
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