Get all latest Chhattisgarh Hindi News in one Place. अगर आप छत्तीसगढ़ के सभी न्यूज़ को एक ही जगह पर पढ़ना चाहते है तो www.timesofchhattisgarh.com की वेबसाइट खोलिए.

समाचार लोड हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें...
Disclaimer : timesofchhattisgarh.com का इस लेख के प्रकाशक के साथ ना कोई संबंध है और ना ही कोई समर्थन.
हमारे वेबसाइट पोर्टल की सामग्री केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और किसी भी जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता है। किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या किसी भी टिप्पणी, प्रतिक्रिया और विज्ञापनों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।
वन विभाग के एक और अधिकारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना
वन विभाग के एक और अधिकारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा वन विभाग के एक और अधिकारी पर पेनाल्टी लगाई गई है। अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना लगा है। दरअसल रायपुर के आवेदक नितिन सिंघवी ने एक आवेदन सरगुजा वन मंडल में लगा कर, ग्राम करंज्वार, वन कक्ष क्रमांक आर एफ 137 से गुजरने वाली विद्युत लाइन के निर्माण के पहले जारी की गई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की प्रति, लाइन की क्षमता, निर्माण वर्ष, लम्बाई की जानकारी चाही थी।

सरगुजा वन मंडल ने आवेदन को सूरजपुर वन मंडल अंतरित कर दिया। सूरजपुर वन मंडल पर प्रभारी डीएफओ बी.एस.भगत पदस्थ थे। सूरजपुर वन मंडल से सूचना न मिलने पर आवेदक द्वारा सूचना आयोग में शिकायत दर्ज की गई।

जहां पर आयोग ने पाया की पेनल्टी नोटिस का जवाब तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बी.एस.भगत वर्तमान पदस्थापना कार्यालय एलीफेंट रिजर्व अंबिकापुर, संतोषजनक और समाधान कारक जवाब नहीं दे पाए। आयोग ने निर्धारित समय सीमा में सूचना न देने के कारण बी.एस. भगत पर रुपए 25000 का अर्थदंड लगाया गया है।

आपको बता दें कि ये वही बीएस भगत हैं जिनपर भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यवाई के आदेश दिए थे।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर

https://theruralpress.in/2023/01/31/one-more-officer-of-forest-department-fined-25-thousand/