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वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कोई जल्दबाजी नहीं : चुनाव आयोग 

नई दिल्ली। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कब होंगे । इस सवाल का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन  ने कहा कि हमें इसकी कोई जल्दी नहीं है ।

इलेक्शन कमीशन ने आज कहा कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि राहुल गांधी को अदालत ने अपनी सदस्यता को बहाल करने के लिए अपील के लिए 30 दिन का समय दिया है ।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने फरवरी तक खाली होने वाली सीटों पर उपचुनाव को लेकर फैसला किया है. उन्होंने कहा, ‘कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इंतजार करेंगे। अदालत ने जिस (न्यायिक) उपाय की बात की है उसे पूरा होने तक कोई जल्दी नहीं है । हम इसके बाद कदम उठाएंगे
चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक, वायनाड लोकसभा सीट के खाली होने की अधिसूचना 23 मार्च को आई. कानून ये कहता है कि सीट के खाली होने के बाद के 6 महीनों में उपचुनाव कराना होता है। साथ ही कानून के तहत अगर लोकसभा का कार्यकाल एक साल के कम बचा हो तो उपचुनाव नहीं कराया जाता । 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वायनाड लोकसभा सीट के चुनाव के संदर्भ में अभी एक साल से अधिक का समय बचा है । दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने 2019 में दिए एक बयान के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है ।  इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया है ।  अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे । 

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र वायनाड सीट खाली हो गई है और सीट पर चुनाव कराया जाना है।   

https://theruralpress.in/2023/03/29/no-hurry-for-wayanad-lok-sabha-bypoll-election-commission/