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संभल की निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम रोक

नई दिल्ली | डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आगे की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

कानूनी मामलों को रिपोर्ट करने वाली लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है.

साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है, “जब तक सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमिटी की याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी.”

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए, उसे बीच में नहीं खोला जाए.

शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा, “शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए.”

इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमिटी से कहा है कि इस मामले की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करिए. जब भी याचिका दायर की जाएगी, उसके तीन दिन के भीतर वो लिस्ट हो.”

विष्णु शंकर जैन ने कहा, “तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की सुनवाई रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में दायर करेंगे.”

वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान खान ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे.”

उन्होंने कहा, “जब तक जामा मस्जिद कमिटी की याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करेगी.”

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