रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज ने वार्षिक गोपनीय चरित्रावली-ACR के लिए नए निर्देश जारी हैं। इसमें स्पष्ट है कि समय पर अगर ACR जमा नहीं करने पर वेतन भुगतान रोकने और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
कई बार CR प्रतिवेदन अत्यंत विलंब से जमा किये जाने पर कर्मचारी-अधिकारी की पदोन्नति, उच्च वेतनमान प्रकरणों के निराकरण में देरी होती है। ऐसे में कंपनी ने प्रतिवेदन जमा करने के लिए अंतिम समय सीमा 10 सितंबर तय कर दी है। ताकि वर्ष के प्रारंभ में ही पदोन्नति पैनल बनाया जा सके।
तय समय सीमा में एसीआर नहीं जमा किए जाने पर पहले रिमाइंडर दिया जाएगा। इसके बाद भी जमा न होने पर भुगतान योग्य वेतन के 50% का भुगतान अस्थायी रूप से स्थगित रखा जाएगा। संबंधित कर्मचारी-अधिकारी की ओर से सभी लंबित प्रतिवेदन उच्च कार्यालय में जमा करने की सूचना उनकी ओर से प्राप्त होने के बाद संबंधित लेखाविभाग सभी स्थगित भुगतान एक साथ जारी करेगा।
अगर किसी कारण से 31 दिसंबर तक कुछ कर्मचारी-अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे सभी संबंधित कर्मचारी-अधिकारियों के पिछले वर्षों के वार्षिक गोपनीय चरित्रावली के आधार पर पदोन्नति का पेनल जनवरी महीने में तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन संबंधित कर्मचारी-अधिकारी के पदोन्नति पर अंतिम निर्णय, सभी आवश्यक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही लिया जाएगा।
नये निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट के निर्धारित समय सीमा के एक माह से अधिक विलंब होने पर या निर्देशों का पालन नहीं होने पर, नियंत्रणकर्ता अधिकारी या संबंधित कंपनी के मानव संसाधन विभाग की ओर से सभी संबंधित कर्मचारी-अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। उसके बाद सक्षम अधिकारी के माध्यम से “कारण बताओ नोटिस’’ जारी होगा। इसके बाद जवाब के आधार पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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