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सरकारी बंगला आवंटन विवाद: अंतरिम आदेश को रद्द करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने चड्ढा को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था । मामले को आज तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था और बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

चड्ढा के वकील ने कहा कि सांसद को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है. उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है.

5 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है।

ट्रायल कोर्ट ने 18 अप्रैल को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की थी, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इसमें कहा गया कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।

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