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सरपंच बर्खास्त : जल श्रोतों और लो लाइन एरिया में राखड़ पाटने का मामला.. सरपंच को SDM ने बचाया, मगर कलेक्टर ने किया बर्खास्त…
JANJGIR COL

जांजगीर-चांपा। जिले के ग्राम पंचायत सिवनी में जल संग्रहण के श्रोतों में राखड़ पाटे जाने के मामले में महिला सरपंच के खिलाफ प्रस्तुत प्रकरण में चाम्पा एसडीएम द्वारा पारित आदेश को रदद करते हुए कलेक्टर ने शिकायत को सही बताते हुए सरपंच को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।

राख बनी मुसीबत तो सरपंच के खिलाफ हुई शिकायत

अनुविभागीय अधिकारी (रा) चाम्पा में सिवनी निवासी हीरालाल उरांव व अन्य ग्रामवासियों ने सरपंच लखेकुमारी राठौर के विरूद्ध शिकायत की थी कि सरपंच द्वारा गांव के चारों ओर खाली स्थानों में तथा जल संग्रहण के लिए बनाए गए डबरी में सैकड़ो डंपर फ्लाई एश (राख) पाट दिया गया है। जिससे गांव के पर्यावरण, जल स्त्रोत एवं पशुधन का संरक्षण एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में जारी फ्लाई एश अधिसूचना का उल्लंघन किया गया  है। सरपंच द्वारा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना फ्लाई एश (राख) पाटा गया है। इस मामले की शिकायत करते हुए सरपंच के खिलाफ मांग की गई।

जल श्रोतों में राख फेंके जाने से किस तरह फंसे मवेशी

SDM ने शिकायत को बताया तथ्यहीन

इस मामले में तहसीलदार चाम्पा के प्रतिवेदन व ग्राम वासियों के कथन व पंचनामा एवं सरपंच का बयान लिया गया। अनुविभागीय अधिकारी (SDM) ने 5 सितंबर 2022 को उक्त शिकायत को तथ्यहीन व निराधार एवं औचित्यहीन होने की बात कहकर खारिज कर दिया। जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य उमा राजेंद्र राठौर ने अनुविभागीय अधिकारी चाम्पा के इस आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की और कहा कि एसडीएम ने अनुविभागीय अधिकारी चाम्पा द्वारा हीरालाल उरांव व अन्य ग्रामवासी व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज व ग्रामवासियों के कथन व पंचनामा व तहसीलदार चाम्पा के प्रतिवेदन का परिशीलन किये बिना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने लायक है।

गांव में कई स्थानों पर फेंकी गई रख का दुष्परिणाम

कलेक्टर ने की मामले की सुनवाई

इस मामले की सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न फोटोग्राफ का अवलोकन किया। जिसमें स्पष्ट हुआ कि गांव में कई जगह राखड़ को पाटा गया है और इसकेलिए सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गई है।

सरपंच का यह कार्य छग पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन है और अधिकारी की  धारा 40 (1) (ख) अनुसार उनके सरपंच पद पर बना रहना लोकहित में नहीं है। जिसकी अनदेखी कर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चाम्पा द्वारा विधि के विपरीत 8 सितंबर 2022 को आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। कलेक्टर ने जिला पंचायत सदस्य की अपील स्वीकार करते हुए SDM के आदेश को निरस्त कर दिया। इस तरह ग्राम पंचायत सिवनी ब्लाक बलौदा की सरपंच लखेकुमारी  राठौर को पद से पृथक करने का आदेश पारित किया गया।

कलेक्टर द्वारा किये गए फैसले की प्रति :

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