नई दिल्ली 02 मार्च।उच्चतम न्यायालय की संविधन पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़े बदलाव का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति के एम जोसफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में मौजूदा खामियों का उल्लेख करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग को कार्यपालिका की किसी भी दखलादांजी से अलग रहना चाहिए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी।
संविधान पीठ ने कहा कि इस संबंध में संसद द्वारा कानून नहीं बनने तक यह पैनल लागू रहेगा।
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