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1 अप्रैल से बदल जाएंगी कई चीजें, जानें आपकी जेब पर कितना होगा असर

रायपुर। वित्तीय वर्ष 2022-23 कल से खत्म हो जाएगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होंगे, जो आपके घर के बजट पर सीधा असर करेंगे। इसलिए जो भी जरूरी काम हैं उन्हें आप 31 मार्च तक खत्म कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको अतिरिक्त पेनाल्टी के साथ कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें संपत्ति कर अदा नहीं करने वालों पर 1 अप्रैल से 15 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा, यानी संपत्ति कर बढ़ जाएगा।

आरडीए की ओर से अपने मकानों के सरचार्ज अदा करने के लिए 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। मगर 1 अप्रैल से यह राहत भी अब खत्म हो जाएगी। 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो जाएंगे जिससे आपकी जेब पर भी इसका असर होगा।

संपत्ति कर पर बढ़ेगा 15 प्रतिशत सरचार्ज

2022-23 में निगम का संपत्ति कर 31 मार्च तक अदा करने वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन 1 अप्रैल से संपत्ति कर के साथ 15 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा। छोटे मकानों का संपत्तिकर 1500 रुपए तक बढ़ जाएगा। 200 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।

बेरोजगारों को मिलेगा 2500 रुपए महीना भत्ता

1 अप्रैल से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए राजधानी समेत राज्यभर के लोक सेवा केंद्रों से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

दुकानों में मिलेगा फोर्टिफाइड चावल

प्रदेशभर के 13 हजार से ज्यादा राशन दुकानों में एक अप्रैल से फोर्टिफाइड चावल मिलना शुरू हो जाएगा। फोर्टिफाइड चावल में 100:1 के तय अनुपात में मिलाया जाता है।

आधार कार्ड को पैन से करवा लें लिंक

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च थीं। केंद्र सरकार ने अब यह समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। अब यह काम नहीं किया तो 1 जुलाई से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

50 प्रतिशत छूट की राहत होगी खत्म

रायपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बकायादारों को एकमुश्त रकम जमा करने पर सरचार्ज में 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। मगर अब यह राहत 31 मार्च तक ही मिलेगी। बांबे मार्केट, बोरियाखुर्द, हीरापुर, रायपुरा और ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानें व मकान हैं जहां सबसे ज्यादा बकायादार हैं।

जमीन की सरकारी कीमतें होंगी तय

रायपुर समेत राज्यभर के जिलों में स्थित जमीन की सरकारी कीमत तय करने के लिए 1 अप्रैल को कलेक्टर गाइडलाइन जारी की जाएगी। हालांकि जिलों से मिले प्रस्ताव के आधार पर 2023-24 के लिए भी जमीन की सरकारी कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है।

टैक्स स्लैब में होगा बड़ा बदलाव

  • 7 लाख तक की आय पर टैक्स छूट पा सकेंगे। पुरानी व्यवस्था से टैक्स भरने का विकल्प लिया तो ये छूट नहीं मिलेगी।
  • गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट 2002 से 3 लाख था, जिसे 25 लाख कर दिया गया है।
  • 5 लाख के प्रीमियम से ज्यादा जीवन बीमा प्रीमियम से आय 1 अप्रैल 2023 से टैक्स में आएगा।
  • नये स्लैब के अनुसार 0 से 3 लाख पर शून्य, तीन से 6 लाख पर 5, 6 से 9 लाख पर 10, 9 से 12 लाख पर 15 और 15 लाख से ऊपर पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

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