रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में ऑडिट के दौरान कुछ अनुबंधित निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां पाई गई थी। ऐसे रायपुर व बिलासपुर के पांच अस्पतालों के खिलाफ निलंबन व अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।
बता दें कि संचालक स्वास्थ्य सेवायें सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी रायपुर के द्वारा ऑडिट में गड़बड़ी पाये जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी किए गये हैं।
अंजली नर्सिंग होम, नवापारा रायपुर
माहेर हॉस्पिटल नवापारा रायपुर
शॉह नर्सिंग होम, नवापारा रायपुर
रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, रायपुर
यह हुई कार्यवाही
नवापारा रायपुर के अंजली नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड व एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही माहेर हॉस्पिटल के खिलाफ पांच लाख का अर्थदण्ड व एक साल का निलंबन, नवापारा रायपुर के ही शॉह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड व एक साल के निलंबन की कार्यवाही हुई है। इसके अलावा रायपुर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के खिलाफ योजनांतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिये जाने के मामले में राशि 6,16,834/- का अर्थदण्ड लिया गया है साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिलायी गई है।
इन नंबरों पर करें शिकायत
योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर मरीज या उसके परिजन सीधे टोल फ्री नंबर 104 या 14555 में शिकायत कर सकते हैं। इसके आधार पर भी राज्य नोडल एजेंसी रायपुर द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।
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