रायपुर. प्राचार्य के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस की कॉपी लेकर मंगलवार को याचिकाकर्ता शिक्षक ही मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालक और लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंचे. उन्होंने नोटिस की कॉपी देकर व्याख्याता एलबी संवर्ग को शामिल किए बिना प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध याचिकाकर्ता रामगोपाल साहू और चिंताराम कश्यप ने व्याख्याता एल बी संवर्ग को प्राचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ को नोटिस जारी कर 4 अगस्त 2023 तक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, इस नोटिस की प्रति सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ शासन को 3 मई 2023 को जारी की गई है. इसकी कॉपी लेकर याचिकाकर्ताओं ने सभी दफ्तरों में जमा किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक पदोन्नति की कार्यवाही को रोकी जा सके. इस मामले में 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.