– निर्धारित लिमिट से अधिक गेहूं का भंडारण पाए जाने पर की जाएगी वैधानिक कार्रवाई
राजनांदगांव । भारत शासन द्वारा गेहूं के लिए स्टॉक के निर्धारण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार व्यापारी व थोक विक्रेता 3 हजार टन, प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन, बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उसके सभी डिपो पर 3 हजार टन, प्रोसेसर्स वार्षिक संस्थापित क्षमता को 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो निर्धारित किया गया है।
भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक सीमा के लिए संबंधित व्यापारी द्वारा स्टॉक की घोषणा किया जाना अनिवार्य है। यदि उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित सीमा तक का स्टॉक संधारित करेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश 31 मार्च 2024 तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगी। राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा 11 जुलाई 2023 के बाद संबंधित संस्थानों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अनियमितता अथवा निर्धारित लिमिट से अधिक गेहूं का भंडारण पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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