हृदेश केसरी @ बिलासपुर। नगर निगम के जोन क्रमांक 4 मेंआदर्श आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन करते हुए 18 टेंडर 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को ठेकेदार के सामने टेंडर खोला गया। जबकि आचार संहिता के उल्लंघन में आता है। जिस तारीख से आचार संहिता लागू होता है, उसे तारीख के बाद से नए निर्माण कार्यों का टेंडर वर्क आर्डर यह सब कार्य बंद कर दिया जाता है, जोन क्रमांक 4 में आचार संहिता के नियम दरकिनार करके टेंडर खोलने की प्रक्रिया किया गया, जबकि आचार संहिता के नियम में ग्लोबल टेंडर खोलने का अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी लेने का है। परंतु जोन क्रमांक 4 जिला निर्वाचन अधिकारी को भी सूचना नहीं दी गई । निगम प्रशासन अपना नियम बनाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जबकि जोन कमिश्नर से बात की गई तो उनका कहना था कि आचार संहिता के नियम के तहत टेंडर खोला गया है। मगर बाइट देने से इनकार कर दिया। टेंडर खोलने की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी को भी कर दी गई है। अब देखना है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं यह समय में पता चलेगा ।