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परसा कोल ब्लॉक पर एसटी आयोग ने लगाई रोक

रायपुर | संवाददाता: हसदेव अरण्य में फर्जी ग्राम सभा के आधार पर परसा कोयला खदान में खनन पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने रोक लगा दी है.

राज्यपाल के आदेश के बाद भी भूपेश बघेल के कार्यकाल में इस मामले की जांच ही नहीं की गई थी. इस फर्ज़ी ग्रामसभा की जांच की मांग आदिवासी लंबे समय से करते रहे हैं.

अब छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरगुजा के आयुक्त को पत्र लिख कर अगले आदेश तक इस पर रोक का आदेश जारी किया है.

आयोग ने अपने पत्र में लिखा है कि सरगुजा ज़िला के उदयपुर ब्लॉक के ग्राम साल्ही, हरिहरपुर, फत्तेपुर तथा ज़िला सूरजपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम तारा, चारपारा, जनार्दनपुर ग्रामों में परसा कोल ब्लॉक हेतु शासन द्वारा प्रस्तावित किया गया है. उक्त सभी ग्राम पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत आता है.

आयोग ने लिखा कि इस मामले में मिली शिकायत के अनुसार शासन-प्रशासन द्वारा फर्जी ग्राम सभा कराकर पर्यावरण स्वीकृति हासिल कर ली गई है, जिसे निरस्त करने की मांग की गई है.

आयोग ने विस्तार से शिकायत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि संपूर्ण प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 27.01.2018 को ग्राम साल्ही एवं दिनांक 24.01.2018 को ग्राम हरिहरपुर में आयोजित ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव विधि अनुरुप नहीं होने, विशेष ग्राम सभा हेतु जिला पंचायत द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं भूमि का स्वरुप परिवर्तन करने के लिए किसी भी प्रकार का निर्देश जारी नहीं किया गया, राजस्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में दिनांक 23.01.2018 को आयोजित ग्राम सभा को निरस्त कर पुनः दिनांक 27.01.2018 को ग्राम सभा रखा गया है, जिसका उल्लेख नहीं है.

आयोग ने लिखा है कि इसी प्रकार ग्राम साल्ही एवं दिनांक 24.01.2018 को आयोजिक परसा कोल ब्लॉक के संबंध में आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव विधि अनुरुप नहीं होने के कारण उक्त पारित प्रस्ताव में आयोग का अंतिम निर्णय होने तक कोई भी अग्रिम कार्यवाही न करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का कष्ट करें.

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