CG Teacher News: रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग व संचालक शिक्षा को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार डीएड प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति दिए जाने का मांग किया है, उन्होंने कहा है कि शिक्षक पद में रहते हुए विभाग द्वारा ही डीएड कराया गया है, वही डीएड अब पदोन्नति हेतु मान्य नही,,यह सरासर गलत है। विभाग डीएड व बीएड दोनो को पदोन्नति दे, जैसे नियम में प्रशिक्षित का उल्लेख है, पदोन्नति पश्चात समय देकर विभाग द्वारा बीएड कराया जाए।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने कहा है कि 5 मार्च 2019 को जारी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम के अनुसूची चार नियम 14 व 15 में बिंदु नम्बर 14 के कालम 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षक / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जो डीएड प्रशिक्षित स्नातकोत्तर है उन्हें व्याख्याता पदोन्नति हेतु पात्र माना गया है। वर्तमान में व्याख्याता के हजारों पद पर पदोन्नति प्रस्तावित है, शिक्षा विभाग में एल बी संवर्ग के लिए व्याख्याता पद पर यह पहली पदोन्नति है, शिक्षक वर्षो से इंतजार कर रहे है, अतः डीएड प्रशिक्षित की भी पदोन्नति हो।
छतीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का पक्ष यह है कि चूंकि पदोन्नति हेतु उक्त नियम में डीएड प्रशिक्षित को पात्र माना गया है, अतः सेवा में रहते हुए बहुत से शिक्षक बीएड प्रशिक्षण नही किये है, जिनकी पदोन्नति नही होने से विसंगति होगी साथ ही डीएड प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को व्याख्याता पदोन्नति के लिए अपात्र करने से अनेकों पद की पूर्ति पदोन्नति से संभव नही हो पाएगा।
शासन द्वारा उच्च न्यायालय में समुचित पक्ष रखा जावे, तथा 5 मार्च 2019 को जारी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम के तहत पदोन्नति दिया जावे।