नई दिल्ली। Agusta Westland scam: अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर (Agustawestland Vvip Helicopter) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अहम आरोपी क्रिश्चिएन मिशेल ( Christian Michel James) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
Agusta Westland scam: बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर (Agustawestland Vvip Helicopter) खरीदी का सौदा यूपीए-1 की सरकार में तय हुआ था। इस दौरान तकरीबन 12 हेलीकॉप्टर को खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। यह सौदा करीब 36,00 करोड़ रुपये का था। इसमें 360 करोड़ रुपये की दलाली व घूस लेने के आरोप लगे थे। इसके बाद से यूपीए-2 की सरकार ने इस सौदे को रद्द कर दिया। यह मामला 2013-14 में सामने आया।
Agusta Westland scam: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर (Agustawestland Vvip Helicopter) मामले में भारतीय नेताओं समेत सैन्य अधिकारियों तक पर मोटी घूस लेने के आरोप लगे थे। यह मामला यहीं नहीं थमा, इसके बाद से कांग्रेस (Congress) सवाल के घेरे में खड़ी हो गई। इसके साथ ही अगस्ता वैस्टलैंड (Agustawestland) का मामला इटली की अदालत में पहुंचा। इटली (Italy) की अदालत ने इस मामले में कंपनी फिनमैकेनिका के अधिकारियों को दोषी पाया।
Agusta Westland scam: कौन है क्रिश्चिएन मिशेल
क्रिश्चिएन मिशेल ब्रिटिश मूल का नागरिक है। उस पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में घूसखोरी और दलाली का केस चल रहा है। इसको दुबई से सन् 2018 में गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। पिछले साल इसकी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब तलब किया था।