रायपुर। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अमन सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी ख़ारिज कर दी गई है। ADJ संतोष तिवारी की अदालत में 2 घंटे तक जिरह चली, जिसमें EOW की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने पक्ष रखा एवं अमन सिंह और यास्मीन सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित खरे ने जिरह की, वहीं उचित शर्मा की ओर से किशोर भादुड़ी ने अपना पक्ष रखा। अतिसंवेदनशील मामला होने के चलते इस प्रकरण में अमन सिंह को राहत नहीं मिल सकी, अब अमन सिंह हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
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